2. पहले की सीएफए दरें:
o वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए:
बायोमास ब्रिकेट निर्माण संयंत्र: ₹9 लाख प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटे (MTPH), अधिकतम ₹45 लाख प्रति संयंत्र।
पेलेट निर्माण संयंत्र: ₹9 लाख प्रति MTPH, अधिकतम ₹45 लाख प्रति संयंत्र।
3. संशोधित सीएफए दरें:
o बायोमास ब्रिकेट निर्माण संयंत्र: ₹9 लाख प्रति MTPH, अधिकतम ₹45 लाख प्रति परियोजना।
o गैर-टोरेफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र: ₹21 लाख प्रति MTPH या 1 MTPH संयंत्र और मशीनरी की पूंजी लागत का 30%, जो भी कम हो, अधिकतम ₹105 लाख प्रति परियोजना।
o टोरेफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र: ₹42 लाख प्रति MTPH या 1 MTPH संयंत्र और मशीनरी की पूंजी लागत का 30%, जो भी कम हो, अधिकतम ₹210 लाख प्रति परियोजना।
4. लागू होने की शर्तें:
o यह संशोधित दरें बायो ऊर्जा पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के बायोमास घटक के फेज-1 के तहत प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं पर लागू होंगी, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद। 5. अतिरिक्त जानकारी:
o योजना की दिनांक 02.11.2022 की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेंगी।
o यह ज्ञापन व्यय विभाग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के माननीय मंत्री की स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।
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